अभिनेत्री मुनमुन दत्ता को हांसी पुलिस ने गिरफ्तार कर 4 घंटे पूछताछ के बाद जमानत पर किया रिहा

तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में बबीताजी का किरदार निभा कर मशहूर हुई अभिनेत्री मुनमुन दत्ता आज खुद के खिलाफ थाना शहर हांसी में दर्ज अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में जांच अधिकारी DSP विनोद शंकर के समक्ष पेश हुई जिसके बाद जांच अधिकारी DSP विनोद शंकर ने उनको औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया और लगभग 4 घंटे तक उनसे अपने कार्यालय में पूछताछ की।

4 घंटे पूछताछ करने के बाद आरोपी मुनमुन दत्ता को अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया गया। इस दौरान DSP कार्यालय के बाहर मीडिया कर्मियों तथा मुनमुन दत्ता की एक झलक पाने को आतुर लोगों का जमावड़ा लग गया तथा पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर SP कार्यालय में भारी पुलिस बल तैनात किया हुआ था। मुनमुन दत्ता खुद भी अपने साथ हाईकोर्ट की वकील व हाईकोर्ट के आदेश पर दो सुरक्षाकर्मियों व बाउंसरो के साथ डीएसपी कार्यालय पहुंची थी।

मुनमुन दत्ता के खिलाफ SC-ST एक्ट के तहत मुकदमा हंसी के दलित अधिकार कार्यकर्ता रजत कल्सन ने 13 मई, 2021 को दर्ज कराया था जिसके बाद मुनमुन दत्ता ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी तथा उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर, 2021 को खारिज कर दिया था।

मुनमुन दत्ता की अग्रिम जमानत याचिका हिसार की SC-ST एक्ट के तहत स्थापित विशेष अदालत ने 28 जनवरी को खारिज कर दी थी। जिसके बाद मुनमुन दत्ता ने अग्रिम जमानत के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज अवनीश झिंगन ने गत 4 फरवरी को मुनमुन दत्ता को हांसी में जांच अधिकारी के समक्ष पेश कर जांच में शामिल होने को कहा था।

वहीं, जांच अधिकारी को आदेश किए गए हैं कि मुनमुन दत्ता को गिरफ्तार कर वह पूछताछ करने के बाद उसे अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया जाए। इसके अतिरिक्त जांच अधिकारी को निर्देश दिए गए थे कि वे आगामी 25 फरवरी को जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश करें।

आपको बता दें कि मुनमुन दत्ता ने पिछले साल 9 जनवरी को यूट्यूब पर एक वीडियो जारी कर अनुसूचित जाति समाज के खिलाफ अभद्र व अपमान जनक टिप्पणी की थी जिसके बाद शिकायतकर्ता रजत कल्सन ने 13 मई, 2021 को मुनमुन दत्ता के खिलाफ थाना शहर हांसी में SC-ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता रजत कल्सन ने का कहना था कि SC-ST एक्ट में अंतरिम जमानत का प्रावधान नहीं है।

DSP विनोद शंकर ने बताया कि जांच में सहयोग करने के लिए मुनमुन दत्ता हांसी आई थी वो हाइकोर्ट से अंतरिम बेल पर हैं। बाउंड आज भरवाया गया हैं मई में उन पर केस दर्ज हुआ था। बता दें कि हांसी पुलिस ने एडवोकेट रजत कल्सन की शिकायत पर मुनमुन के खिलाफ अनुसूचित जाति पर टिप्पणी करने के आरोप में केस दर्ज किया था जिसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट का रुख किया था। आरोप है कि मुनमुन ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी। वहीं, मुनमुन जब हांसी आई तो DSP हेडक्वार्टर के आस पास काफी भीड़ थी।

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