कंगना रणौत का शो ‘लॉकअप’ आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। हाल ही में शो एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया। वहीं, याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट जाने का सुझाव भी दिया। एकता कपूर के शो पर कॉपीराइट का आरोप लगा था।
न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि लॉक अप का प्रसारण पहले ही हो चुका है और याचिकाकर्ता को अपने अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन की शीघ्र सुनवाई के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दे दी है। एकता कपूर के शो लॉकअप पर कॉपीराइट के उल्लंघन करने का आरोप लगा था, जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया था।
जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वे “द जेल” की कहानी लेकर आए और बाद में, 22 हस्तियों के साथ एक स्क्रिप्ट तैयार की। याचिकाकर्ता सनोबर बेग ने कहा था कि ‘द जेल’ नाम से यह कॉन्सेप्ट उनका था। उन्होंने अपने आइडिये को एंडेमोल शाइन के अभिषेक रेगे के साथ साझा किया था और अभिषेक ने उनको धोखा दिया। इसी को लेकर हैदराबाद सिविल कोर्ट ने ‘लॉकअप’ पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए रोक लगा दी थी।
प्राइड मीडिया की तरफ से ये भी तर्क दिया गया था कि ‘द जेल’ को बनाने में लॉकडाउन लगने की वजह से देरी हुई। इसमें 22 हस्तियों को 100 दिन तक एक साथ रखने की स्क्रिप्ट भी तैयार की गई थी, जिसे चोरी कर लिया गया। इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय ने कहा था कि ऑल्ट बालाजी ने पहले ही शो का निर्माण कर लिया था और मार्केटिंग पर भी खूब पैसा खर्च किया गया था। सुविधा को देखते हुए ये मामला उनके पक्ष में है।
ट्रायल कोर्ट ने 23 फरवरी को, श्रृंखला को जारी करने, प्रदर्शित करने और प्रकाशित करने के संबंध में दिए गए विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा को मंजूरी दे दी थी। हालांकि हाई कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया। प्राइड मीडिया ने 26 फरवरी के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। हाई कोर्ट ने नोट किया था कि ऑल्ट बालाजी ने पहले ही लॉक अप का निर्माण किया था और शो के विपणन पर भी खर्च किया था, यह देखते हुए कि सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है।