पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के सभी शहरों और कस्बों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। यह आदेश 1 दिसंबर से लागु होगा। CoVID से जुड़े नियमों का पालन न करने पर 1,000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है। 1 दिसंबर से, सभी होटल, रेस्टोरेंट और विवाह स्थल 9:30 बजे से बंद हो जाएंगे। प्रतिबंधों की समीक्षा 15 दिसंबर को की जाएगी।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अगर कोरोना नियमों (मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना) का पालन नहीं करता है तो डबल जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, सभी होटल, रेस्टोरेंट और विवाह स्थलों को 1 दिसंबर से रात 9:30 बजे बंद करने का निर्देश दिया गया है।
All hotels, restaurants and wedding venues to close at 9.30 pm, starting December 1. Curbs to be reviewed on December 15.#COVID19 https://t.co/TAVEiiohcp
— ANI (@ANI) November 25, 2020
पंजाब में कोरोना की स्थिति की उच्च-स्तरीय समीक्षा के बाद, एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना के रक्षा दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए अब 500 रुपये के बजाय 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रासंगिक विभागों के साथ काम करने की कमान
राज्य में निजी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया गया है क्योंकि पंजाब में इलाज के लिए मरीज दिल्ली से आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव विनी महाजन को संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करने को कहा है।
ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की उपलब्धता को मजबूत करने के लिए, कैप्टन अमरिंदर ने उन जिल्लो पर निरंतर निगरानी रखने के लिए कहा जीएमसीएच और सिविल अस्पतालों में सुविधाओं की जांच विशेषज्ञ समूह से प्राप्त रिपोर्ट की सिफारिशों के आलोक में की जाएगी।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों में विशेषज्ञों, सुपर-विशेषज्ञों, नर्सों और पैरामेडिक्स की आपातकालीन नियुक्तियाँ करने का निर्देश दिया। विभागों से यह भी कहा गया है कि वे भविष्य में जरूरत पड़ने पर चार और पांचवें वर्ष के एमबीबीएस की तैयारी करें।
पंजाब में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अकेले मंगलवार को राज्य में 614 नए सकारात्मक मामले सामने आए। दूसरी ओर 22 मरीजों की मौत हो गई। बरामद मरीजों की संख्या 439 है।